भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले मप्र सरकार (MP Government) अलर्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना तिथि को उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में मद्यनिषेध के आदेश मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संबंधित कलेक्टर्स (Collectors) को जारी किये गये हैं।वही मध्यप्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में नियोजित कामगार, जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, को मतदान दिवस पर मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा जारी किये गये हैं।
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वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों से समन्वय कर सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्रों में उक्त अवधि में क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद रखी जायें तथा शराब की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लागू हो। सीमावर्ती जिलों में शराब की बिक्री पर नजर रखी जाये, जिससे वहाँ से मतदान क्षेत्र में शराब का परिवहन न होने पाये। मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, अन्य बिक्री स्थल आदि में शराब की बिक्री और सेवा न हो। गैर-मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, जिनके पास मदिरा का लायसेंस हो, उन्हें भी उक्त अवधि में शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे 6 माह तक कारावास, 2000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।