MP News : बुलडोजर कार्रवाई रोकने लगाई जनहित याचिका HC ने खारिज की

Atul Saxena
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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश (MP News) में अतिक्रमणकारियों के कब्जों पर चलाये जा रहे बुलडोजर (Bulldozer) को रोकने के लिए लगाई गई याचिका को एमपी हाई कोर्ट (MP HC) ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट (MP High Court) ने कहा कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना उसका इससे सीधा कोई सम्बन्ध है इसलिए याचिकाकर्ता का ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है।

दंगाई, गुंडे, बाहुबली या यूँ कहें ऐसे लोग जो समाज की शांति भंग करते हैं उनके द्वारा किये गए अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) बुलडोजर चला रही है। एंटी माफिया अभियान (mp anti mafia campaign) के तहत ये कार्यवाही प्रदेश में जारी है। पिछले दिनों खरगोन में हुए दंगों के बाद इसमें और तेजी आई।  इस कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष खड़ा हो गया है और इस कार्रवाई को कानून के विरुध्द बता रहा है।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....