अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट, भोपाल जिला कोर्ट ने 04 दिसंबर को किया तलब

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। भोपाल जिला न्यायालय ने सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ UTF टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने 32 लाख 25 हजार रुपए के चेक बाउंस का मामला लगाया था। जिला कोर्ट ने अमीषा को 4 दिसंबर को उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं।

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 प्रथम श्रेणी जिला न्यायाधीश रवि कुमार बोरासी ने अमीषा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अमीषा और उनकी कंपनी M/S अमीषा पटेल प्रोडक्शन ने UTF टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से फिल्म बनाने के नाम पर 32 लाख 25 हजार रुपए उधार लिए थे। करार के तहत उन्होंने इसके एवज में कंपनी को दो चेक 32 लाख 25 हजार के दिए थे, जो बाउंस हो गए थे। UTF टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उन्होंने जिला न्यायालय भोपाल में मामला लगाया था। इसी को लेकर सोमवार को अमीषा पटेल को जमानती वारंट जारी किया गया है। अमीषा जमानती वारंट लेने के बाद 4 दिसंबर 2021 को जिला न्यायालय में उपस्थित नहीं होती हैं, तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ इंदौर में भी 10 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में केस दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के एडवोकेट नीतेश परमार ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने 6 महीने पहले इंदौर के पिंक सिटी में रहने वाली निशा छीपा से फिल्म निर्माण के नाम पर 10 लाख नकद लिए थे। इसके एवज में 24 अप्रैल 2019 की तारीख का चेक दिया था। तय तारीख के बाद निशा ने यह चैक इंदौर स्थित बैंक में पेश किया, तो वह बाउंस हो गया।


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Harpreet Kaur