मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र के समान वेतन रखने के आदेश पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों का ग्रेड वेतन केंद्र के समान होगा।हालांकि यह पहले से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इसके तहत अब विभिन्न संवर्गों में केंद्रीय ग्रेड वेतन के साथ समानता होगी। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत विभिन्न भर्ती आयोगों या संस्थाओं के माध्यम से भविष्य में होने वाली नई भर्तियों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य में पहले से ही कार्यरत कार्मिकों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विभिन्न निर्माण विभागों में कार्यरत अवर अभियंताओं, फार्मासिस्ट एवं पुलिस उप निरीक्षकों समेत कई संवर्गों का ग्रेड वेतन वर्तमान में केंद्र सरकार के समकक्ष पदों से अधिक है।मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अब अवर अभियंता और उनके समकक्ष संवर्गों और पुलिस उप निरीक्षक का ग्रेड वेतन 4600 के स्थान पर 4200 हो जाएगा।