कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नियमितीकरण-वेतन पर अपडेट, हाई कोर्ट ने सुनाया ये अहम फैसला

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जम्मू, डेस्क रिपोर्ट। हजारों अस्थायी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि अस्थायी कर्मचारी सेवाएं खत्म किए जाने पर नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते, इन कर्मचारियों की सेवाएं जरूरत पड़ने पर ली जा सकती हैं, लेकिन उन्हें स्थायी करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)