Bhopal Retirement Claims : मप्र मानव अधिकार आयोग में आवेदन लगाने पर एक सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को उसके सेवानिवृत्ति स्वत्वों (रिटायरमेंट क्लेम्स) का भुगतान मिल गया है। मामला नर्मदापुरम (पूर्व नाम होशंगाबाद) जिले का है।
यह था मामला
आयोग के प्रकरण क्रमांक 9048/होशंगाबाद/2021 के अनुसार कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तवा परियोजना, संभाग इटारसी, पिपरिया, जिला होशंगाबाद से सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-दो एसएस इरपाचे ने आयोग में आवेदन लगाया था कि उसे सेवानिवृत्त हुये पांच साल से अधिक समय हो चुका है, इसके बावजूद उसे अभी तक उसके सेवानिवृत्ति परिलाभों (दावा-स्वत्वों) का पूरा भुगतान नहीं मिला है। उसे भुगतान दिलाया जाये। आवेदन मिलते ही आयोग ने कलेक्टर नर्मदापुरम (होशंगाबाद) से जवाब-तलब किया। आयोग ने मामले की निरंतर सुनवाई जारी रखी। अंततः कलेक्टर के हवाले से कार्यपालन यंत्री, तवा परियोजना, संभाग इटारसी, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद) ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि आवेदक एसएस इरपाचे को पहले 81 हजार 426 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष भुगतान छह माह के लिये जिला पेंशन अधिकारी, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) द्वारा पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी कर दिया गया है। शेष पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही कार्यपालन यंत्री पीपीओ के आधार पर जिला कोषालय, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) में स्वयं उपस्थित होकर पूर्ण करायेंगे। अधिकारी का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मिलते ही आवेदक से प्रतिक्रिया ली गई। आवेदक ने आयोग की सार्थक एवं कारगर कार्यवाही से संतुष्ट होकर प्रकरण नस्तीबद्ध करने की गुजारिश की। चूंकि आवेदक की शिकायत/समस्या का समाधान हो चुका है, अतः आयोग में भी यह मामला अब समाप्त कर दिया गया है।