MP News : कलेक्टर की होगी छुट्टी, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। MP पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव (MP panchayat-urban body election) से पहले हाईकोर्ट (MP MP High court) ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल एक चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छतरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संदीप जीआर को 24 घंटे के भीतर निर्वाचन के कार्यों से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस मामले में आ रही जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता विजय प्रताप सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद वकील सत्येंद्र ज्योतिषी की तरफ से दलील पेश की गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में निर्वाचन आयोग के सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद स्पष्टता से उत्तर दिया है कि याचिकाकर्ता विजय प्रताप सिंह के नामांकन फॉर्म (nomination form) को गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है।


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Kashish Trivedi

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