मप्र पंचायत-निकाय चुनाव 2022: SC के फैसले पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, देखें वीडियो

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में  पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों 2022 में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बिना OBC आरक्षण के 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए है।इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है।

मध्य प्रदेश निकाय-पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

सीएम शिवराज सिंह चौहान(CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश सरकार रिव्यू पिटिशन लगाएगी । सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)