शिक्षाकर्मियों को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने वेतनमान पर सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, जाने किस तरह मिलेगा लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। शिक्षाकर्मियों (education workers)-कर्मचारियों (Employees) को उच्चतम न्यायालय (supreme court) से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जिनमें उन्हें छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी समान वेतनमान (pay scale) के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर नगरपालिका शिक्षकों के वेतनमान के समानता का दावा कर रहे थे। हालांकि इस याचिका को खारिज करते हुए कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। उसी की पात्रता रखेंगे। उन्हें किसी अन्य वेतनमान की पात्रता नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर नगरपालिका शिक्षकों के वेतनमान में समानता का दावा नहीं कर सकते है। इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं को छत्तीसगढ़ नगर पालिका शिक्षा कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के तहत शिखा कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी रिट याचिका में नियुक्त शिक्षकों को स्वीकार्य समान वेतनमान देने की प्रार्थना की गई थी। नगरपालिका सेवाओं में बर्खास्त कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।


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Kashish Trivedi

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