DIG इंदौर को नोटिस, आयोग के नोटिस हल्के में लेना पड़ सकता है भारी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा तीन मामलों में इंदौर जिले के उप-पुलिस महानिरीक्षक श्री मनीष कपूरिया को 15 जनवरी 2022 को आयोग में व्यक्तिशः आकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा उप-पुलिस महानिरीक्षक श्री कपूरिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों ना उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाये ? आयोग ने उप पुलिस महानिरीक्षक श्री कपूरिया को पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर के माध्यम से कराई जायेगी। आयोग में प्रचलित प्रकरण क्र 130/इंदौऱ/2021, प्रकरण क्र 437/इंदौऱ/2021 तथा प्रकरण क्र 2369/इंदौऱ/2021 में कई स्मरण पत्र देने के बावजूद भी वांछित प्रतिवेदन ना देने के कारण उप पुलिस महानिरीक्षक श्री कपूरिया को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

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उल्लेखनीय है कि प्रकरण क्र 130/इंदौऱ/2021 में विजयनगर, इंदौर निवासी आवेदक मानसिंह पिता बाबूसिंह रघुवंशी ने उनके बेटे एवं बहू द्वारा अकारण विवाद करने, गाली-गलौज व मारपीट करने, उनके मकान पर कब्जा कर लेने का प्रयास करने तथा उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने की शिकायत कर आयोग से उन्हें व उनकी पत्नी को सुरक्षा दिलाने का अनुरोध किया था। प्रकरण क्र 437/इंदौऱ/2021 में गोमा की फेल, मालवा मिल, इंदौर निवासी आवेदक हिमांशु पिता श्री रितेश खंडेलवाल ने किसी स्त्री द्वारा उन्हें दी जा रही प्रताड़ना और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देकर पैसा ऐंठने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना दिये जाने की शिकायत कर आयोग से संबंधित स्त्री के विरूद्ध कडी कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। इसी प्रकार प्रकरण क्र 2369/इंदौर/2021 में शीतलामाता बाजार, इंदौर निवासी आवेदिका वैशाली पत्नी आशीष टोंग्या ने मंगलम् इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड इंदौर के स्वामी पंकज जैन द्वारा उनसे प्लाॅट बुकिंग की राशि ले लेने के उपरांत भी उन्हें भूखण्ड ना देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत कर आयोग से उन्हें न्याय दिलाने का अनुरोध किया था।


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Harpreet Kaur