नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। EPFO के 6.47 करोड़ कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा डालने के बाद एक और बड़ा फैसला लिया है। सेंट्रल बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारियों (EPFO Employees) के आकस्मिक निधन पर परिजनों को दी जाने वाली एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड की रकम दोगुनी कर दी है।अब कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों को 8 लाख रुपये मिलेंगे। खास बात ये है कि इस बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। EPFO ने इसके लिए सभी कार्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिया है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने कर्मचारियों और उनके ऊपर आश्रितों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सेंट्रल बोर्ड ने ईपीएफओ कर्मचारियों के आकस्मिक निधन पर परिजनों को दी जाने वाली एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड की रकम को दोगुना कर दिया है। इसके तहत अगर किसी EPFO कर्मचारी की अकस्मात मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी (Ex-gratia Death Relief Fund) को अब दोगुनी रकम दी जाएगी यानि अब आकस्मिक निधन से मिलने वाली राशि बढ़कर 8 लाख रुपये हो गई है।