कलेक्टर की सख्ती, बिना अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन करने पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

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खंडवा, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में नए वेरिएंट (New varient), कोरोना (corona) के नए मामले सहित लगातार जुलूस और धरना प्रदर्शन के आयोजनों पर अब सख्ती दिखाई है। दरअसल जिला कलेक्टर (collector) ने आदेश जारी करते हुए प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। जिसमें धरना प्रदर्शन और जुलूस जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बिना अनुमति के जिले में धरना प्रदर्शन हुए जुलूस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

अपर जिला दण्डाधिकारी एस.एल. सिंघाड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब जिले के खण्डवा शहर के साथ साथ हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा।


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Kashish Trivedi

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