राहुल गांधी की सांसदी जाते ही जनप्रतिनिधि कानून को चुनौती, SC में दाखिल हुई PIL

Atul Saxena
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Representation of the People Act challenged in SC :   राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट द्वारा 2019 के मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाये जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानि उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, केरल की एक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधि कानून को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है।

लोकसभा वेबसाईट से हटा राहुल का नाम, वायनाड सीट रिक्त घोषित 

पिछल दो दिनों से देश में बड़ा राजनीतिक तूफ़ान आया है, सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को 2019 के मोदी सरनेम मामले में दर्ज मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को जनप्रतिनिधि कानून की धाराओं के आधार पर दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई, सजा सुनाने के अगले ही दिन यानि कल शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी यानि राहुल गांधी अब सांसद नहीं है, लोकसभा ने अपनी वेबसाईट से बतौर सांसद राहुल गांधी का नाम हटा दिया है और केरल की वायनाड सीट जहाँ से राहुल सांसद बने थे उसे वेकेट (रिक्त)  घोषित कर दिया है।

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....