MP School : नियम को लेकर सख्त हुआ स्कूल शिक्षा विभाग, दिए महत्वपूर्ण निर्देश

MP school Education department

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education department) ने स्कूलों (MP School) की मान्यता देने को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। मान्यता को लेकर विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। वही किसी भी स्कूल को शर्तों के आधार पर मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) का कहना है कि शर्तों को पूरा करने के बाद ही मान्यता (recognition) के लिए स्कूलों को आवेदन करना चाहिए।

इससे पहले निजी स्कूलों का कहना था कि corona काल को देखते हुए बिना शर्त स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण (renewal) देकर अगले सत्र की तैयारी की जाए। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल की इस दलील को खारिज कर दिया है और नए सिरे से मान्यता जांच के निर्णय लिए हैं। इसके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यता नियम 2017 और मान्यता संशोधन नियम 2020 के अंतर्गत 2022-23 के लिए नवीन मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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Kashish Trivedi

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