मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2017 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के संबंध में 3 नवंबर 2021 को एक शासनादेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ग्रेड पे-8700 के लिए निर्धारित तालिका-13 में संशोधन के फलस्वरूप वेतन में कमी होने के चलते पेंशन में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली न की जाए, लेकिन अब यूपी शासन ने इस आदेश का स्पष्टीकरण जारी करते हुए पेंशनरों के खाते में भेजी गई अधिक राशि की वसूली का फैसला किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शासन के नए आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2017 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अब नई व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए पेंशनरों को दो महीने का नोटिस दिया जाएगा और वसूली से पहले पेंशनरों से अदायगी का विकल्प भी मांगा जाएगा। यदि पेंशनर ने विकल्प नहीं दिया तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली पेंशन के एक तिहाई हिस्से से मासिक किस्त में की जाएगी।
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अगर पेंशन गणना में कोई लिपिकीय त्रुटि हुई हो तो उसे सुधारा जाएगा और ऐसी स्थिति में अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जाएगा।अगर पेंशनर ने दो माह के अंदर अपना विकल्प नहीं दिया तो संबंधित कोषागार द्वारा अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली पेंशन के एक तिहाई भाग से मासिक किस्तों में की जाएगी।इसके लिए वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने एक विस्तृत शासनादेश भी जारी किया है।