स्टार हॉस्पिटल संचालक का जमानत आवेदन ख़ारिज, गिरफ़्तारी के आदेश

जबलपुर, संदीप कुमार। इलाज में हुई लापरवाही के आरोपी स्टार हॉस्पिटल के संचालक डॉ राजीव जैन (Owner Of Star Hospital Dr Rajeev Jain) की अग्रिम ज़मानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है, साथ ही पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द डॉ राजीव जैन की गिरफ्तारी की जाए।

अपर सत्र न्यायाधीश कविता दीप खरे की अदालत ने इलाज में लापरवाही से हुई बच्ची की मौत के मामले में स्टार हॉस्पिटल के संचालक डॉ राजीव जैन की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।  मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कहा कि इलाज में लापरवाही के अलावा डॉ राजीव जैन ने दस्तावेजों के साथ भी छेड़छाड़ की है जो कि एक गंभीर अपराध है, ऐसे में आरोपी डॉक्टर को अग्रिम जमानत देना सही नहीं है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....