Pensioners Pension Update 2023 : राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशनरों (वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन) के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, जिन पेंशनरों ने अबतक व वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे जल्द करवा लें अन्यथा पेंशन अटक सकती है या पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसे में पात्र लोग ई-मित्र के माध्यम से भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।
नागौर में अब तक 1 लाख 67 हजार पेंशनर ने सत्यापन नहीं कराया है और सवाई माधोपुर जिले में भी 48 हजार 459 पेंशनर्स का सत्यापन होना बाकी है, ऐसे में 31 जनवरी से पहले सत्यापन करवा लें अन्यथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं करवाया तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। पेंशनर्स पेंशन सत्यापन करवाने के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजों को नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर ले जाकर पेंशन सत्यापन करवा सकते है।प्रति वर्ष नवंबर व दिसंबर में किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया हो तो ऐसे पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है
26 जनवरी से मिलेगी ये खास सुविधा
पेंशनरों का फेस स्कैनिंग से भी सत्यापन हो सकेगा इसके लिए 26 जनवरी से राज्य में फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम की शुरूआत की जाएगी। इससे घर बैठे अपने स्मार्ट फोन से ही सत्यापन कर सकेंगे। इससे राज्य के करीब 94 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। विभाग की ओर से अब जिन पेंशनधारी के थंब और आंखों का स्कैन मैच नहीं हो पा रहा है तो उनका फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। यह सिस्टम शुरू होने के बाद सामाजिक पेंशन योजना में भौतिक सत्यापन की यह सुविधा देने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन जाएगा।
इन तरीकों से भी करवा सकते है सत्यापन
- पेंशनधारक द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से कर सकते है।
- छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई होने या आने पर पेंशनर्स अपना पीपीओ,आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी किया जा सकता है।
- यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।