MP School: निजी स्कूलों के लिए काम की खबर, फीस को लेकर जारी हुए ये निर्देश

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भोपाल,सीधी/ डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए काम की खबर है। फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने के लिए मॉडयूल दिनांक 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2021 तक उपलब्ध होगा। मप्र शासन द्वारा इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में सीधी कलेक्टर ने  शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अन्तर्गत 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए अशासकीय विद्यालय के संचालकों को निर्देश जारी किए है।

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सीधी कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अशासकीय स्कूलों के लिए RTE अंतर्गत सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने के लिए मॉडयूल दिनांक 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2021 तक उपलब्ध होगा। मप्र शासन (MP Government) द्वारा इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन करें तथा निर्धारित समय-सीमा में फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रपोजल तैयार करना सुनिश्चित करें।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)