जबलपुर, सिवनी, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने सिवनी जिले में पदस्थ एक उच्च माध्यमिक शिक्षक को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जबलपुर कमिश्नर द्वारा शिक्षक पर लगाया गया दंड, एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने और 98,457 रुपये की वसूली किये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।यह पूरा मामला सिवनी और जबलपुर से जुड़ा है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिवनी जिले के मनीष मिश्रा शासकीय हाई स्कूल पहाड़ी, ब्लॉक घंसौर में प्रभारी प्राचार्य (आदिवासी विकास विभाग) के पद पर कार्यरत हैं। एडवोकेट अमित चतुर्वेदी इन पर आरोप लगा कि मिश्रा ने विद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति दिनाँक 30/06/16 को होनी थी, परंतु प्रभारी प्राचार्य की गलती से संविदा शिक्षक ने दिनाँक 28/01/19 तक कार्य किया, ऐसे में शासन को कथित रूप से 5000 प्रति माह के हिसाब से 1,45000 का नुकसान हुआ।जैसे ही यह मामला सिवनी कलेक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, इस पर मिश्रा ने जवाब देते हुए सारे आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद कलेक्टर ने एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने और 98,457 रुपये (शासन को कथित हानि) की वसूली किये जाने का प्रस्ताव मिश्रा के विरुद्ध जबलपुर संभाग आयुक्त को भेजा गया।