जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला किया है, इसके तहत हाईकोर्ट ने शिक्षकों को एकमुश्त क्रमोन्नति प्रदान करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत अभ्यावेदन जिसमें उन्होंने प्रथम द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति की मांग की है, एरियर सहित प्रदान किया जाए।
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यह याचिका हरदा निवासी रघुवीर प्रसाद लोहाना एवं रामकृष्ण बघेल ने लगाई थी।हाईकोर्ट में इन दोनों आवेदकों का पक्ष रखते हुए एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी और सौरभ सोनी ने बताया कि आवेदक गण की नियुक्ति 1989 मे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर हुई थी और वर्तमान में वे डॉक्टर बीआर अंबेडकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में कार्यरत हैं।