MP News : प्रदेश के दो जिलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, पढ़ें पूरी खबर

MP liquor ban news : मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुजरात विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को देखते हुए सीमावर्ती जिले अलीराजपुर एवं झाबुआ में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है एवं शुष्क दिवस घोषित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश के उल्लंघन पर होगा 6 माह का कारावास और जुर्माना

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात राज्य की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चरणानुसार मद्यनिषेध संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे 6 माह का कारावास या 2 हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....