डीपीआई द्वारा 17 नवंबर को जारी आदेश मैं कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर नवीन पदस्थापना देने के बाद कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाना है।
ऐसे अतिथि शिक्षक होंगे तत्काल कार्यमुक्त
नियमित शिक्षकों की उपस्थिति के बाद अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। रिक्त पदों पर स्थानांतरण के बाद नियमित शिक्षकों की पदस्थापना हुई है। ऐसे में रिक्त पद के विरुद्ध आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।
एक से अधिक अतिथि शिक्षक नियुक्ति पर नियम
अन्य नियम के तहत यदि किसी विद्यालय में एक विषय के एक से अधिक अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है और 1 पदों पर नियमित शिक्षकों की पदस्थापना हो चुकी है। ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय के कारण आमंत्रित करने में मेरिट का उल्लेख किया गया है। निर्णय के परिपालन में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षक, मेरिट के क्रम में अधिक अंक पाने वाले अतिथि शिक्षकों को रखा जाए और कम स्कोर वाले अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
ट्रांसफर के बाद बचे हुए पद पर नियक्ति
इसके अलावा ट्रांसफर के बाद बचे हुए पद पर नियक्ति के लिए ऐसे स्कूल में 13 जुलाई 2022 के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।
इसके अलावा जिन स्कूलों में पदस्थापना के बाद शिक्षक उपलब्ध नहीं हो सके और उन्हें बीच में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। ऐसे स्कूल संस्था प्रमुख ब्लॉक जिले के पैनल से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित कर सकते हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कर्मचारियों और शिक्षकों को नवीन पदस्थापना देते हुए उनके तबादले किए गए थे। इसके बाद बचे हुए रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तबादले के बाद जिन विद्यालय में शिक्षक की पदस्थापना हुई है, उस रिक्त पद के विरुद्ध आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को तत्काल हटाया जाना है।