Employees Paid Holiday : राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले ऐसे लोग, जिनके वोटर आईडी कार्ड गुजरात के हैं। उन्हें सवैतनिक अवकाश देने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ही आदेश जारी किया गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश में शासकीय और निजी नौकरी कर रहे लोग को घर जाने की छुट्टी भी मिलेगी और छुट्टी के दिन का वेतन भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात में 2 चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। जिसमें कर्मचारियोंको मतदान करने का लाभ दिया जायेगा।
इस दिन होना है मतदान
पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है जबकि मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। ऐसे मध्यप्रदेश में रहने वाले गुजरात के नागरिक को मतदान से वंचित ना रखा जाए। इसके लिए उन्हें वोटिंग के दिन सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए गए थे।
यह हैं प्रावधान
मतदाताओं को 1 दिन की छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के अनुसार मतदान के दिन कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक, उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित व्यक्ति को लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार है।
महाराष्ट्र के शिंदे सरकार ने किया ऐलान
इससे पहले महाराष्ट्र के शिंदे सरकार द्वारा सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों को 1 दिन के सवैतनिक अवकाश का लाभ दिया गया था। इस दौरान महाराष्ट्र में रहने वाले गुजरात के मतदाताओं को 1 दिन की छुट्टी की अनुमति दी गई है। आदेश ना मानने पर कार्रवाई की बात कही गई है।