हाई कोर्ट का कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला, मिलेगा समान वेतनमान का लाभ, खाते में आएंगे 31469 रुपए, एरियर्स का होगा भुगतान

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हैदराबाद, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने फिर से कर्मचारियों (Employees) के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल उच्च न्यायालय (High court) ने राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए कर्मचारियों को समान काम के लिए समान पारिश्रमिक (equal pay) देने के निर्णय पर सहमति दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को रद्द करते हुए कर्मचारियों को समान वेतनमान (equal pay) का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कर्मचारियों को एरियर (arrears)  का भुगतान 1 अप्रैल 2019 से किया जाएगा।

दरअसल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने डाटा प्रोसेसिंग अधिकारी के पद से जुड़े राज्य के विभिन्न जिला न्यायालय में अनुबंध के आधार पर कार्यरत कंप्यूटर सहायकों को 1 अप्रैल 2019 से समान वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार के पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं करने के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मान नहीं देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।


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Kashish Trivedi

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