सरकार द्वारा 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM Yojana) की शुरुआत की गई थी। इस पेंशन योजना के तहत विवाहित जोड़े को वार्षिक पेंशन अर्जित करने का मौका उपलब्ध कराया जाता है। प्रति महीने 200 का योगदान देकर विवाहित जोड़ा 72000 रूपए की पेंशन राशि वार्षिक प्राप्त कर सकते हैं। यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत वैसे लोग, जिनकी मासिक आय 15000 रूपए से अधिक नहीं है और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, इस योजना की पात्रता रखते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इस योजना में मुख्य रूप से वेंडर, खेतिहर मजदूर, भूमिहीन मजदूर, मजदूर सहित मध्यान भोजन कर्मचारी, ईट भट्ठा मजदूर सहित घरेलू कामगार और अन्य मजदूर आमतौर पर इस योजना की पात्रता में शामिल हैं।
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प्रति महीने 200 रूपए जमा करने के बाद लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रूपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को 3000 रूपए प्रति माह पेंशन सुनिश्चित उपलब्ध कराई जाएगी।
वही पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और पति पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन के 50% प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसके लिए केवल लाभार्थी के जीवनसाथी पर ही यह नियम लागू होगा। इस योजना की खासियत यह है कि पीएम-एसवाईएम योजना के लाभार्थियों के रूप में, एक जोड़े को व्यक्तिगत रूप से प्रति माह 100 रुपये का निवेश करना होगा। एक साल में, यह धीरे-धीरे बढ़कर 1200 रुपये हो जाएगा। वहीँ लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर 36,000 रुपये और विवाहित जोड़े के लिए 72,000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
वहीँ सब्सक्राइबर का योगदान के तहत पीएम-एसवाईएम में सब्सक्राइबर का योगदान उसके बचत बैंक खाते या जन-धन खाते से “ऑटो-डेबिट” सुविधा के माध्यम से किया जाना चाहिए। सब्सक्राइबर को पीएम-एसवाईएम में पहली बार शामिल होने के समय से लेकर 60 वर्ष की आयु तक योगदान देना आवश्यक होगा।