भोपाल,गौरव शर्मा। मध्य प्रदेश (mp news) की राजनीति में कल एक एहम मोड़ आया जिसमे भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने मध्यप्रदेश के पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के कहा अपने फैसले में आगामी चुनावों में आरक्षण को न लागू करने की बात कही। कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अधूरी है जिस कारण ने आरक्षण देना संभव नहीं है। साथ ने कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह 15 दिन के भीतर पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करें।
आज दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता से भेंट कर मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की। हम ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। https://t.co/ryWKtFozoK pic.twitter.com/LOqjaYqKPE