Mandsaur News : डोडाचूरा तस्करों को 10-10 वर्ष की सजा व 1 लाख का जुर्माना, पढ़े पूरी खबर

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Mandsaur Dodachura Smuggler News : मंदसौर में न्यायालय ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है।

यह है मामला

अभियोजन दीपक जमरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च 2014 को पिपलियमण्डी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंबाव गांव के तीन आरोपियों विक्रम सिंह पिता कमल सिंह राजपूत (30), गणपत पिता भेरूलाल मीणा (23) और जुझार लाल रामकिशन मीणा (23) को गांव के निकट से तीन प्लास्टिक के कट्टों में भरा 60 किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया था।

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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”