नसबंदी के बाद प्रेग्नेंट हुई महिला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया 3 लाख मुआवजा देने का आदेश

Important decision of Madras High Court : मद्रास हाईकोर्ट ने नसबंदी के बाद भी गर्भवती होने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाड़ु राज्य सरकार को 3 लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसी के साथ आदेश में ये भी कहा गया है कि जब तक बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता, उसकी पढ़ाई का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा कि यदि अब तक याचिकाकर्ता ने बच्चे की पढ़ाई पर किसी भी तरह का खर्च किया होगा तो वो भी उसे लौटाया जाए।  बता दें कि थूथुकुडी की एक महिला ने साल 2016 में याचिका दायर की थी और कहा था कि वो एक गृहिणी है और उसका पति खेतिहर मजदूर है। उनके पहले से दो बच्चे थे और 2013 में उसने थूथुकुडी सरकारी मेडिकल कॉलेज से नसबंदी करवाई। इसके बावजूद वो 2014 में प्रेग्नेंट हो गई और 2015 में एक बच्चे को जन्म दिया। उसने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनपर एक और बच्चे की परवरिश का बोझ आ गया।

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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।