मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। आज रेगुलर जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। लेकिन सुनवाई की तारीख को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते अंतरिम जमानत की अवधि भी बढ़ गई है। कोर्ट ने रेगुलर जमानत याचिका और अन्य लंबित पड़े आवेदनों पर 10 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही है। कोर्ट ने ईडी को यह निर्देश भी दिए हैं कि वह सभी पक्षों को चार्जशीट के साथ अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवा दें।
कोर्ट में आज जैकलीन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत याचिका पर सुनवाई की जाने वाली थी। इस मामले में जैकलीन की अंतरिम जमानत आगे बढ़ा दी गई है। वह यहां अपने वकील प्रशांत पाटिल के साथ पेशी पर पहुंची थी। कोर्ट ने ईडी को जैकलीन की जमानत अर्जी पर जवाब दिए जाने के आदेश देते हुए अंतरिम राहत को बढ़ाया है।
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बता दें कि 17 अगस्त को ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक चार्जशीट अदालत में पेश की थी। चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया था। चार्जशीट में यह जानकारी दी गई थी कि 30 अगस्त और 10 अक्टूबर 2021 को जैकलीन से पूछताछ की गई जिसमें उन्होंने खुद को सुकेश चंद्रशेखर द्वारा किए गए अपराधों का शिकार बताया है।
ईडी की इस चार्जशीट में दी गई जानकारी के आधार पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा था कि एक्ट्रेस ने भले ही हमेशा सुकेश के द्वारा दिए गए गिफ्ट लिए हो, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि यह सब गलत पैसे से दिए जा रहे हैं। गिफ्ट देने के मामले में हमेशा उन्हें गुमराह रखा गया। ईडी ने कोर्ट द्वारा जैकलीन को दी गई जमानत याचिका पर अपना जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने ईडी से यह सवाल भी किया कि क्या उन्होंने चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को उपलब्ध करा दी है? साथ ही ये भी कहा कि चार्जशीट की कॉपी सभी तक पहुंचा दी जाए।