दरअसल हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर दी गई है। घोषणा करने के दिन ही अधिसूचना जारी होने की बात कही गई थी। हालांकि फिलहाल अधिसूचना को जारी नहीं किया गया। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा नियम में बदलाव किया गया है। साथ ही 2023-24 में केंद्र से मिलने वाले अतिरिक्त कर्ज का लाभ इन राज्यों को नहीं मिल सकता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब में नई पेंशन सिस्टम को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। 2023 24 में इन राज्यों को केंद्र सरकार अतिरिक्त ऋण देने से इंकार कर सकती है।
नई पेंशन सिस्टम के तहत राज्य सरकार और कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को दिया जाता है। पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त ऋण ले सकती है वहीं अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 3 फीसद तक उपलब्ध कराया जा सकता है।
OPS 2023 : नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान
इसी बीच हिमाचल में तो पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है। मामले में कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने आया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही गई थी लेकिन अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के लिए जयराम ठाकुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर फार्मूला वर्कआउट नहीं हो पाया है। जनवरी की एनपीएस की धनराशि भी कट गई है। हालांकि अभी फिलहाल ओपीएस लागू होने की संभावना नहीं है।
इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लोहड़ी के दिन ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तोफा देने का ऐलान किया गया था। हालांकि फिलहाल अभी तक इस पर अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सिर्फ एक संक्षिप्त ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर इसे लागू करने की बात कही जा रही है।
कर्मचारियों को बड़ा झटका, नहीं निकाल पाएंगे राशि
वहीं हिमाचल के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को बड़ा झटका लगाया कर्मचारी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में जमा अपने शेयर की 25 फीसद राशि भी नहीं निकाल पाएंगे कंपनी द्वारा वेबसाइट से पैसा निकालने के विकल्प को हटा दिया गया है।
हालांकि एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना की बहाली के ऐलान के बाद भी उनके वेतन से एनपीएस शेयर की राशि काटी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी द्वारा पैसे निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन के विकल्प को भी हटाया जाना कर्मचारियों पर दोहरी मार है।
यह होते हैं प्रावधान
बता दें कि एनपीएस कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान तीन बार NPS खाते में जमा अपने शहर के 25 फीसद राशि को निकाल सकते हैं। एनएसडीएल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। 1 सप्ताह के अंदर पैसा कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। हालांकि प्रत्येक कर्मचारी से हर महीने उनके वेतन से एनपीएस के शेयर की राशि की कटौती होती है। जिसमें 10 फीसद कर्मचारी जबकि 14 फीसद सरकार द्वारा वहन किया जाता है।