राज्य शासन ने IPS अरविंद तिवारी की निलंबन अवधि बढ़ाई, ये है कारण

IPS suspension period extended : निलंबित IPS अधिकारी अरविंद तिवारी की निलंबन की अवधि को राज्य शासन ने बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि  19 सितंबर को जारी निलंबन आदेश की अवधि 16 नवंबर को समाप्त हो रही है जिसे अब 120 दिन के लिए और बढ़ाया जाता है।

मप्र गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक झाबुआ अरविंद तिवारी को 19 सितंबर 2022 को निलंबित करने के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय से पत्र लिखा गया था।  17 अक्टूबर को 2022 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने IPS अरविंद तिवारी निलंबन के लिए सहमति दी थी और निलंबित अधिकारी के विरुद्ध 16 नवंबर 2022 तक आरोप पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिए थे।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....