MP News : हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक, जाने मामला

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (MP) में असिस्टेंट प्रोफेसर (assistant professor) पद पर भर्ती पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट (high court) ने अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज (medical college) के बायोकेमेस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस मामले में फैसला अगली सुनवाई के बाद लिया जाएगा। वही अगली सुनवाई 28 जून को निर्धारित की गई है। बता दे कि डॉ सूर्य तिवारी ने इस मामले में याचिका दायर की थी।

जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं होने के बावजूद डॉक्टर शुभांगी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई है। जिसके बाद सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए के प्रमुख सचिव डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन सहित भोपाल के आयुक्त सह कॉलेज के ओएसडी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आदित्य संघी ने अपना पक्ष रखा।

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Kashish Trivedi

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