सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन, कलेक्टर को नोटिस जारी, वेतन अंतर राशि भुगतान का मामला

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी (Retired Employees) वेतन भुगतान (salary payment) मामले में एक बार फिर से सख्त एक्शन लिया है। भोपाल कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High court) ने कहा है कि पूर्व के आदेश की अब तक नाफरमानी क्यों की जा रही है। दरअसल वर्ष 2002 में ड्राइवर के पद से सेवानिवृत्त हुए मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी 20 साल से वेतन अंतर राशि पाने के लिए भटक रहे हैं।

इस बीच लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया था कि आवेदक को राशि का भुगतान हर हाल में करना होगा। बावजूद इसके अब तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। परेशान होकर आवेदक ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। जिसमें जस्टिस नंदिता दुबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए Bhopal Collector को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।


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Kashish Trivedi

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