भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh election 2021-22) निरस्त नहीं होंगे। राज्य चुनाव आयोग की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। वही आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में कर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए है, जिससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सके।
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राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission)के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।