बिजली चोरी के अपराध में न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

हरदा, डेस्क रिपोर्ट। बिजली चोरी (Electricity Theft) के अपराध में हरदा जिला न्यायालय ने एक उपभोक्ता को एक साल के कारावास (One year imprisonment for electricity theft) और अर्थदंड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि आरोपी को विद्युत कम्पनी के निरीक्षण दल ने 23 मई 2016 को शाम 5 बजे एल टी लाइन से डायरेक्ट तार डाल कर बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 (1) (क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था।

जानकारी के मुताबिक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के हरदा वितरण केन्द्र के लोधी मंदिर के सामने रहने वाले आरिफ पिता मोहम्मद अख्तर खान को अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....