International Credit Card New Rule: यदि आप उन लोगों में से एक हैं, जो विदेश में खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है। वित्तमंत्रालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुताबिक क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के उदारीकृत प्रेषण योजना (RBI’s Remittance Scheme ) के तहत आएंगे।
इस स्कीम के तहत एक भारतीय व्यक्ति आरबीआई की मंजूरी के बिना एक वित्तवर्ष में मैक्सिमम 2.5 लाख डॉलर की राशि विदेश में भेज पाएगा। इससे अधिक रकम भेजने के लिए केन्द्रीय बैंक की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बता दें कि देश के बाहर यात्रा के दौरान खर्चों की पूर्ति करने के लिए भुगतान के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल LRS सीमा के अंतर्गत नहीं आता था।