हाई कोर्ट का अहम निर्णय, न्यूनतम वेतन में संशोधन पर अपडेट, राज्य सरकार को दिया 3 महीने का समय, जल्द मिलेगा लाभ

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Employees minimum wage: केरल हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला किया है। हाई कोर्ट ने नर्सों के न्यूनतम वेतन में संशोधन के आदेश दिए है, इसके लिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार नर्सों के वेतन में संशोधन से पहले नर्सों और अस्पताल मालिकों से चर्चा करें और फिर बाद में वेतन पर समीक्षा करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,  केरल हाई कोर्ट ने राज्य की पिनराई विजयन सरकार को निजी क्षेत्र में कार्यरत नर्सों के न्यूनतम वेतन में संशोधन करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को नर्सों और उनके नियोक्ताओं से परामर्श करने के बाद संशोधित आंकड़े के साथ आने के लिए तीन महीने का समय दिया।कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार ऐसा करने से पहले नर्सों और अस्पताल मालिकों दोनों की राय लें।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)