New Rule 2022: 1 अप्रैल से बदल रहे है वाहन से संबंधित यह नियम, जानना बेहद जरूरी

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के ट्रैवलर्स और ट्रांसपोर्टर के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल 2022 से वाहन (vehicles) के रजिस्ट्रेशन नंबर (Re-Registration) बदल दिए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया (process) शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग (transport Department) ने नई BH-Series शुरू की है। 1 अप्रैल से जिसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर राज्य के आधार पर जारी किए जाते थे लेकिन अब पुलिस स्टेशन नंबर भारत देश के लिए नई सीरीज के नंबर के तौर पर जारी किए जाएंगे।

वही यह नंबर सीरीज उन कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। जो इसके लिए अधिकारी पहचान प्रस्तुत करेंगे। वहीं इसके लिए निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी है, जो कम से कम 4 राज्य में संचालित हो रही है। उन राज्यों के कर्मचारियों को ही बीएच नंबर सीरीज इन आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को फॉर्म 60 करना अनिवार्य होगा।

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