हेलमेट पर MP में सख्ती, हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किये ये निर्देश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब हेलमेट को लेकर सख्ती (Helmet mandatory in MP) शुरू हो गई है। एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल ने पुलिस कमिश्नर भोपाल, पुलिस कमिश्नर इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी करते हुए इसके सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश में अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा, ना ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री और ना स्कूल कॉलेज में एंट्री। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई होगी।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....