पेंशन एरियर्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशनर्स को मिली राहत, 4 सप्ताह के अंदर होगा भुगतान

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स (Pensioners) को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने बड़ी राहत दी है। दरअसल पेंशन भुगतान (pension payment) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पेंशन एरियर्स (pension arrears) भुगतान से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है। पेंशनर्स के पेंशन पर उनका अधिकार है और उन्हें किसी भी स्थिति में भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही पेंशनर्स को जल्द उनके एरियर्स का भुगतान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज और रद्द करते हुए कहा है कि आवेदक पेंशन के रिवाइज दर (revise rate) से पेंशन पाने के हकदार हैं और निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर पेंशन के एरियर का भुगतान किया जाए।

चूंकि पेंशन कार्रवाई का एक निरंतर कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी के आधार पर पेंशन बकाया को खारिज नहीं किया जा सकता है। गोवा अपीलकर्ता और अन्य याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट सूट दायर किया था। जिसमें उनके नियोक्ता (गोवा सरकार) के 60 के बजाय 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के फैसले को चुनौती दी गई थी।


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Kashish Trivedi

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