पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति ने की हाईकोर्ट में अपील, निर्दोष बरी

Jabalpur Wife Murder Case High Court : पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक शख्स को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या के मामले में जिला कोर्ट से आजीवन कारावास मिलने के बाद मनोज उर्फ गुड्डी सिंह ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया।

यह था मामला


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Harpreet Kaur