Gold Hallmarking Rules: सरकार ने सोने के आभूषणों की खरीददारी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसका असर दुकानदारों और ग्राहकों दोनों पर ही पड़ेगा। दरअसल, अब बिना हॉलमार्क के गोल्ड ज्वैलरी मान्य नहीं होगी। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है। जिसके मुताबिक अब केवल 6 डिजित के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग को मान्यता नहीं मिलेगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के बिना दुकानदार सोने के आभूषण नहीं बेच पाएंगे। इस निर्णय ने 4 और 6 डिजित हॉलमार्क के बीच होने वाले कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक अब 4 नंबर वाले हॉलमार्क बंद हो जाएंगे। यह कदम सरकार ने देश में हो रहे नकली गहने की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया है। हालांकि ग्राहक पुराने गहनों को बेच पाएंगे।