Bank Locker Agreement Renewable: यदि आप भी बैंक में अपना लॉकर रखते हैं तो यह खबर अपने काम की साबित हो सकती है। रिजर्व बैंक को इंडिया (RBI) ने इससे जुड़े नए निर्देश जारी कीये हैं। साथ ही ग्राहकों और बैंकों दोनों को राहत भी दी है। आरबीआई द्वारा मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट्स के नवीनीकरण (Renewable) प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब 31 दिसंबर तक चरबद्ध तरीके से यह कार्य करवाना अनिवार्य होगा। पहले 1 जनवरी 2023 की तारीख एग्रीमेंट्स के लिए दी गई थी। कार्य पूरा ना होने पर लॉकर्स को फ्रिज करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब सेंट्रल बैंक नई सूचना जारी करते हुए डेडलाइन आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है।
आरबीआई ने बैंकों को दी सलाह
आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक 50 फीसदी प्रोसेस को पूरा करने की डेडलाइन 30 जून रखी गई है। वहीं 75 फीसदी के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है। साथ ही केन्द्रीय बैंक ने देश के सभी बैंकों एग्रीमेंट्स के दौरान जरूरी इंतजाम (जैसे कि स्टाम्प पेपर्स इत्यादि) की उपलब्धता का ख्याल रखने की सलाह भी है।