MP : कोटवार सेवा भूमि विवाद पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतरिम आदेश जारी, जाने पूरा मामला

Kashish Trivedi
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट(MP high court)  ने एक बार फिर से राजस्व विभाग (Revenue Department) के प्रमुख सचिव के आदेश को स्थगित कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने कोटवारों (kotwars) को आजादी से पहले मिली सेवा भूमि को सरकारी घोषित किया था। जिस पर स्थगन के आदेश जारी किए गए है। साथ ही निराकरण तक यथास्थिति इसे बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए प्रमुख सचिव के आदेश को स्थगित कर दिया है। बता दे कि मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान साफ किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित रहने तक कोटवारों की सेवा भूमि से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।


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