कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रखेंगे ग्रेजुएटी-वेतन की पात्रता, लाखों को मिलेगा लाभ

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बेंगलुरु, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (high court) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (employees) के हित में बड़ा फैसला दिया है। दरअसल बीते दिनों कई ऐसे फैसले हुए हैं। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) द्वारा कर्मचारियों के हित में दिए गए हैं। इसी बीच अब कर्मचारी अपने रोजगार के नियमित होने से पहले की अवधि के लिए ग्रेच्युटी (gratuity)-Salary payment के लिए पात्रता रखेंगे। इसका आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। वहीं इस आदेश के बाद लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

उच्च न्यायालय ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नियंत्रण प्राधिकरण / अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है। जिसमें सरकारी निकायों को पूर्व कर्मचारियों द्वारा दावा की गई ग्रेच्युटी राशि का भुगतान उस समय से करने का निर्देश दिया गया था। जब वे दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत थे। जब तक उनका रोजगार नियमित नहीं हो जाता।


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Kashish Trivedi

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