कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, समय से पहले खाते में आएगी राशि! निकासी के संबंध में निर्देश जारी

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। ईपीएफओ कर्मचारियों (EPFO ​​employees) के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल इसके लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय कामगारों के लिए पीएफ (PF) के अंतिम निकासी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए। वहीं माना जा रहा है कि इस वर्ष इपीएफ (EPF) की रकम समय से पूर्व कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी।

भारत (गैर-SSA देशों) के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता नहीं करने वाले देशों से IW के संबंध में पीएफ की अंतिम निकासी के दावों और साथ ही कुछ शिकायतों के साथ विषय के निपटान के संबंध में प्रधान कार्यालय के ध्यान में एक ऑडिट अवलोकन लाया गया है। एक कर्मचारी को ईपीएफ योजना के पैरा 83 के तहत प्रतिस्थापित पैरा 69(1)(ए) निम्नलिखित शर्तों में केवल 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एक गैर-एसएसए देश से एक आईडब्ल्यू द्वारा अंतिम निकासी की अनुमति देता है:-


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Kashish Trivedi

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