सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सहारा की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी की होगी जांच

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। चिटफंड घोटाले में फंसी सहारा इंडिया कंपनी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसएफआइओ (SFIO) की जांच पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में रोक लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है।

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निवेशकों का अरबों-खरबों रुपया डकार कर बैठी सहारा इंडिया कंपनी की मुसीबतें बढ़ गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाया जिसमें सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों के खिलाफ एस एफ आई ओ (SFIO) यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया। एसएफआइओ SFIO द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस मामले में जांच पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं था। दरअसल 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा की सभी कंपनियों के खिलाफ एसएफआइओ SFIO की जांच पर रोक लगा दी थी जिसने जांच में यह पाया था कि सहारा इंडिया कंपनी ने लगभग एक लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सहारा प्रमुख की पत्नी स्वपना राय और परिजनों को विदेश भेजे जाने के लुकआउट नोटिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे हाईकोर्ट द्वारा सुने जाने की बात कही है।


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Harpreet Kaur