भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों (MP Employees) के लिए 7th Pay Commission से जुड़ी काम की खबर है।संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर ने अशोकनगर जिले के अधिकारियों को सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की आईएफएमआईएस में प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर द्वारा जिले के समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान 01 जनवरी 2016 से लागू वेतन निर्धारण की IFMIS प्रणाली में प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वेतन निर्धारण की गणना कर प्रकरण को सबमिट किया जाकर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर को दो प्रति सहित मय सेवा पुस्तिका के भेजने के लिए अनुमोदन की कार्यवाही की जाए।
इसके साथ ही ऐसे शासकीय सेवक जो स्थानांतरित (Transfer) हो चुके है या 01 जनवरी 2016 के पूर्व ही सेवानिवृत (retired) हो गये है या जिनका वेतन निर्धारण अनुमोदन हो चुका है अथवा ऑनलाईन नही हुआ है, उनकी सूची तैयार कर यथाशीघ्र भेजी जाए। जिससे आयुक्त कोष एवं लेखा मप्र भोपाल (Commissioner Treasury and Accounts MP Bhopal) से उनका नाम आईएफएमआईएस प्रणाली (IFMIS system) से विलोपित कराया जा सके।
इसके अलावा डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने भी साफ निर्देश दिए है कि सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारियों (retired officers and employees) के पेंशन प्रकरण किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहना चाहिए। उनकी सेवाकाल के दौरान ही विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली जाए। जिससे शासकीय सेवकों को सेवानिवृत के दिन ही पीपीओ जारी किया जा सके। पेंशन (Pension) प्रकरणों को कार्यालय, न्यायालीन, विभागीय जांच एवं शासन स्तर पर लंबित न रखें। उन्होंने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।