MP News : हाईकोर्ट ने इन तबादले पर दिया स्टे, जाने कारण

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में 2021 में विभिन्न विभागों (department) के तबादले नई तबादला नीति 2021 (Transfer Policy 2021) के तहत किए गए हैं। 10 अगस्त महीने में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद प्रदेश में अगस्त महीने से विभागों के तबादले (transfer) किए गए थे। हालांकि नई तबादला नीति के तहत होने वाले तबादले से पूर्व राज्य शासन द्वारा सख्त हिदायत दी गई थी कि यदि विभागीय स्तर पर किसी भी तबादला में निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी होंगे।

वहीं प्रदेश के कई तबादले में त्रुटि देखने को मिली थी। ऐसा ही एक मामला अब कटनी में देखने को मिला है। जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya pradesh High court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही आबकारी अधिकारी के तबादले पर रोक लगा दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन के तबादले पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है 1 वर्ष 3 महीने में दूसरी बार तबादला नियम के विरुद्ध है।


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Kashish Trivedi

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