भोपाल, सतना/निवाड़ी। डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों (MP Employees-Officers) के लिए बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अब अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ सकेंगे।वही निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे।इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव 2021-22 (MP Panchayat Election 2021-22) का कार्यक्रम जारी होने के फलस्वरुप सतना जिले के सभी विभागो के समस्त अधिकारी-कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन कार्यालय के नियंत्रण में आ गये हैं। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की सेवायें निर्वाचन कार्य या उसके सहयोग के लिये किसी भी समय कभी भी ली जा सकती है।
सतना कलेक्टर (Satna Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के समस्त विभागो के कार्यालय प्रमुखों को आदेशित किया गया है कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अपने स्तर पर अवकाश स्वीकृत नही करें। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश के लिये आवेदन प्राप्त होता है, तो अवकाश स्वीकृति के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त करनी होगी। आदेश से कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
वही आम निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के लिये अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं। आम निर्वाचन कार्य में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो इसके लिये निवाड़ी जिले में कार्यरत समस्त अधिकारी और कर्मचारी एवं टीकमगढ़ जिले के वे समस्त अधिकारी और कर्मचारी जिनको निवाड़ी जिले का अतिरिक्त प्रभार में है, के समस्त प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश प्राप्त कर सकेंगे।